ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को आज, अर्थात बुधवार को, बड़ी जीत मिली है। ज्ञानवापी केस में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। जानकारी के अनुसार, ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ है। हिंदू पक्ष के प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी और सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की इजाज़त दी गई है, और जिला प्रशासन को 7 दिनों के अंदर इसका व्यवस्थापन करना होगा।”
ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के संबंध में आवेदन पर मंगलवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई थी। इसके बाद, अदालत ने बुधवार को इस प्रकरण में अपना आदेश सुनाया, जिसमें तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई है। इस खबर के समाप्त होने पर शहर में हर हर महादेव के जयराके गुंज उठे, और लोग एक दूसरे को मिठाई बाँटते हुए खुशियां मना रहे हैं।