दुर्ग जिले में श्रृंखला यादव की हत्या के मामले में आरोपी ईशान ठाकुर को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। यह घटना 13 जून 2019 को हुई थी, जब ईशान ने श्रृंखला को रोककर हमला किया था और उसकी मौत का कारण बना। इसके परिणामस्वरूप, आरोपी को दोबारा कोर्ट ने दोषी ठहराया और 20 साल की कैद की सजा सुनाई।
श्रृंखला यादव की मौत के बाद लोगों में आक्रोश था और सड़कों पर उतरकर वारदात के आरोपी को सजा दिलाने की मांग की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
घटना की जानकारी मिलते ही परिजन ने घटनास्थल पर पहुंचकर श्रृंखला को रायपुर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया था, लेकिन उसका इलाज भी सफल नहीं हो सका और उसकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, और कोर्ट ने आरोपी की उम्र को 18 साल से कम बताते हुए उसे नाबालिग करार दिया और उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया था। इसके बाद श्रृंखला की मां ने न्यायालय में दरवाजा खटखटाया और वहां इस मामले की जांच की मांग की थी।
इस पर परिजन के वकील ने उठाए गए कुछ सवालों को लेकर पुलिस की जांच को गलत बताया और साबित किया कि आरोपी ईशान ठाकुर घटना के समय नाबालिग नहीं बल्कि बालिग था। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी ईशान को धारा 302, 201 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना और उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई।