छत्तीसगढ़ में आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व IPS अधिकारी जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जीपी सिंह को परेशान करने के लिए उन पर झूठे मामले दर्ज किए गए हैं, और किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया है।
जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी। उनके केस की सुनवाई में चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गर्ग वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि जुलाई 2021 में ACB ने रायपुर पुलिस लाइन स्थित जीपी सिंह के सरकारी बंगले सहित राजनांदगांव और ओडिशा में 15 स्थानों पर छापा मारा था, जिसमें 10 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और कई संवेदनशील दस्तावेज मिले थे। इन खुलासों के बाद जीपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।