सुप्रीम कोर्ट का आदेश: IPS जीपी सिंह की बहाली अनिवार्य
रायपुर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की बहाली पर कैट (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को जीपी सिंह की बहाली करनी ही होगी।
जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज मामले
जीपी सिंह को भूपेश बघेल सरकार के दौरान आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 21 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर सेवा से हटा दिया था। इसके खिलाफ जीपी सिंह ने कैट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें राहत मिल गई। हालांकि, उनके खिलाफ भयादोहन, आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले दर्ज थे।
हाईकोर्ट का निर्देश
इसी साल नवंबर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद उनके बहाली की संभावनाएं बढ़ गई थीं।
राज्य सरकार का कदम
कैट के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने जीपी सिंह की बहाली का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था। हालांकि, गृह मंत्रालय ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ हो गया है।
क्या है आगे की राह?
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र सरकार को जीपी सिंह को बहाल करना अनिवार्य हो गया है। यह फैसला प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।