छत्तीसगढ़ सरकार ने शनिवार को अपनी महत्वाकांक्षी ‘महतारी वंदन योजना’ को लेकर आदेश जारी किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किए गए इस आदेश में योजना के पात्रता मानदंड और शर्तों का विस्तार से बयान किया है।
यह योजना छत्तीसगढ़ की मूल निवासियों और 21 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को लाभान्वित करेगी। इसके लिए आवेदन 5 फरवरी से 20 फरवरी तक किए जा सकेंगे, और योजना का लाभ 1 मार्च से मिलना शुरू होगा।
महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह 1,000 रुपए का हस्तांतरण किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं, जिसके लिए वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक का आयोजन किया।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि सभी जिलों में योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें।
आवेदन के लिए आत्म-निर्भरता: महतारी वंदन योजना के लाभार्थी अपने आत्म-निर्भर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन www.mahtarivandan.cgstate.gov.in वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जा सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा, जैसे कि आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवासी के दस्तावेज, आधार कार्ड, विवाह प्रमाणपत्र, विधवा होने पर मृत्यु प्रमाणपत्र, परित्याक्ता होने पर प्रमाणपत्र, और जन्म प्रमाणपत्र।
योजना की राशि का भुगतान: योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को मासिक 1,000 रुपए की राशि मिलेगी। यह राशि आधार-लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इससे उन महिलाओं को सहायता मिलेगी जिन्हें अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रम और पेंशन योजनाओं से 1,000 रुपए से कम मिलता है।