बिलासपुर, 10 फरवरी 2024: तखतपुर अनुविभाग के 14 गाँवों में अवैध प्लॉटिंग के मामले में कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम वैभव क्षेत्रज्ञ ने 146 भू स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। इन भूमि स्वामियों को दी गई है मोहलत कि वे अपनी भूमि के वैध कागजात शाम 5 बजे तक प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी ज़मीन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी।
इस कदम का उद्देश्य है वे लोग जो अवैध रूप से भूमि की प्लॉटिंग कर रहे हैं और जिनमें से कुछ ने कोई लाइसेंस नहीं लिया है और न ही नक्शा पास कराया है। इस नोटिस के अंतर्गत सकरी तहसील के गाँवों के भू स्वामियों को शाम 9 तारीख तक योग्यता साबित करने का मौका दिया गया है। जिन्हें यह मोहलत नहीं मिलती है, उनकी ज़मीन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस के अनुसार, इन भू स्वामियों में उसलापुर, नीरतु, घुरू, सैदा, अमेरी, पेंडारी, समलपुरी, सकरी, छतौना, भरनी, मेंड्रा, लोखंडी, हांफा, जोकी जैसे गाँवों के लोग शामिल हैं। इनमें से कुछ ने अपनी भूमि को अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बेचने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि कुछ ने भूमि स्वामियों से अवैध रूप से एग्रीमेंट लेकर प्लॉटिंग करवाई है।
नोटिस के बाद, सकरी तहसील के ग्रामों अमेरी, लोखंडी, विंध्यासेर, नीरतु, भरनी के भू स्वामियों को मिली है मोहलत कि वे शाम 9 तारीख तक वैध कागजात साबित करें, अन्यथा उनकी ज़मीन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उन लोगों के खिलाफ है जो अवैध रूप से भूमि को प्लॉट कर बेच रहे हैं और जिनमें से कुछ ने नक्शा पास कराया है, लेकिन वे लाइसेंस नहीं लिया है।
इस नोटिस के बाद, इन भू स्वामियों को वैधता साबित करने का एक मौका मिला है ताकि वे क़ानूनी रूप से अपनी सम्पत्ति पर हक़ कर सकें।