रायपुर नगर निगम ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर शहर में मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश नगर निगम क्षेत्र की सभी मांस दुकानों, बूचड़खानों, होटल और रेस्टोरेंट पर लागू रहेगा। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना, प्रतिष्ठान सील करने और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
नगर निगम के अनुसार, यह निर्णय राष्ट्रीय अवसरों की गरिमा बनाए रखने और परंपराओं के अनुरूप लिया गया है। आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और स्वच्छता निरीक्षकों की टीमों को तैनात किया गया है, जो शहर के सभी जोनों में औचक निरीक्षण करेंगी। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस और गांधी निर्वाण दिवस जैसे राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर मांस बिक्री पर रोक पूर्व से लागू की जाती रही है। इस वर्ष भी उसी परंपरा के तहत यह आदेश जारी किया गया है, लेकिन निगरानी व्यवस्था को पहले की तुलना में अधिक सख्त किया गया है ताकि किसी प्रकार का उल्लंघन न हो।
आदेश जारी होने के बाद शहर के मांस विक्रेताओं और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ व्यापारियों ने इसे परंपरा का हिस्सा बताते हुए सहयोग की बात कही, जबकि कुछ ने दो दिनों के प्रतिबंध से आर्थिक नुकसान की आशंका जताई है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि यह प्रतिबंध केवल सीमित अवधि के लिए है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करना है।
नगर निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए भोजन की योजना पहले से बना लें और आदेश का पालन करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रायपुर में विभिन्न सरकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रस्तावित है, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के दौरान यदि किसी भी स्थान पर मांस की बिक्री या भंडारण की शिकायत मिलती है, तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सभी संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित तिथियों को अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।



