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    Home»NEWS»India»कश्मीर में तीन दशकों तक बच्चों का यौन शोषण करने वाला धर्मगुरु दोषी ठहराया गया
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    कश्मीर में तीन दशकों तक बच्चों का यौन शोषण करने वाला धर्मगुरु दोषी ठहराया गया

    कश्मीर में तीन दशकों से बच्चों का यौन शोषण करने वाले धर्मगुरु को अदालत ने दोषी ठहराया
    Manish ChoudharyBy Manish ChoudharyFebruary 19, 2025No Comments1 Views
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    सोपोर कोर्ट, उत्तर कश्मीर में, तीन दशकों तक बच्चों का यौन शोषण करने वाले अयाज़ अहमद शेख, जिसे “पीर बाबा” के नाम से भी जाना जाता है, को 14 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने प्रत्येक पीड़ित के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, इस तरह के अपराधों की गंभीरता और पीड़ितों पर पड़े स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव को जोर देकर बताया।

    पृष्ठभूमि और गिरफ्तारी:

    अयाज़ अहमद शेख, जो एक आध्यात्मिक नेता के रूप में प्रस्तुत होते थे, ने अपनी विश्वास की स्थिति का दुरुपयोग करके संवेदनशील बच्चों को निशाना बनाया। जब कई पीड़ित बहादुरी से आगे आए, तब यह दुर्व्यवहार सामने आया, जिसके कारण 2023 में उनकी गिरफ्तारी हुई। जांच में उनके शोषण और manipulation के पैटर्न का खुलासा हुआ, जिसमें शेख ने अपने पीड़ितों और उनके परिवारों को चुप कराने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया।

    अपराध और गवाहियाँ:

    शेख को रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने कई पीड़ितों की ह्रदय विदारक गवाहियाँ सुनीं, जिन्होंने बताया कि शेख ने आध्यात्मिक उपचार के बहाने उनका यौन शोषण किया। पीड़ित, जो उस समय नाबालिग थे, ने सालों तक चले इस दुर्व्यवहार और इसके मनोवैज्ञानिक आघात को बताया। कोर्ट ने यह भी माना कि अपराधों की रिपोर्ट में देरी का कारण शेख द्वारा डर और manipulation था।

    कोर्ट की प्रक्रिया:

    2024 की शुरुआत में शुरू हुए ट्रायल में पीड़ितों और उनके परिवारों की भावनात्मक गवाहियाँ पेश की गईं। अभियोजन ने शेख के अपराध की अति प्रमाणिकता के साथ, गवाहियों, चिकित्सा रिपोर्टों और फोरेंसिक प्रमाणों के साथ, प्रस्तुत की। बचाव पक्ष ने पीड़ितों को बदनाम करने और शेख को एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन उनके तर्कों को अंततः कोर्ट ने खारिज कर दिया।

    निर्णय और सजा:

    18 फरवरी, 2025 को, कोर्ट ने शेख को कई यौन शोषण के मामलों में दोषी पाया और 14 साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने remarks में अपराधों की गंभीरता और अन्य लोगों के लिए एक निवारक के रूप में कड़े दंड की आवश्यकता को जोर देकर बताया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि शेख से एकत्रित जुर्माना पीड़ितों और उनके पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाए।

    प्रतिक्रिया और प्रभाव:

    निर्णय को स्थानीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से व्यापक राहत और समर्थन मिला है। कई लोगों ने इस अभियोग को यौन शोषण के पीड़ितों के लिए न्याय और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है। इस मामले ने यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए मजबूत सुरक्षा और सहायता प्रणालियों की आवश्यकता पर व्यापक बातचीत को भी प्रेरित किया है।

    सरकार और समुदाय की प्रतिक्रिया:

    इस मामले के प्रत्युत्तर में, स्थानीय अधिकारियों ने बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने और पीड़ितों के लिए सहायता सेवाओं को सुधारने के उपायों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। जागरूकता अभियानों और शिक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है ताकि लोगों को दुर्व्यवहार को पहचानने और रिपोर्ट करने के बारे में शिक्षित किया जा सके। सामुदायिक नेताओं ने भी विश्वास की स्थिति में व्यक्तियों की सख्त नियम और निगरानी की मांग की है।

    आगे की राह:

    हालांकि अयाज़ अहमद शेख का दोषी ठहराया जाना न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण जीत है, लेकिन प्रबलक ज़ोर दे रहे हैं कि अभी बहुत काम करना बाकी है। पीड़ितों की दीर्घकालिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना, यौन शोषण के बारे में समाजिक कलंक को संबोधित करना और अपराधियों को जवाबदेह ठहराना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी रहती हैं।

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    Manish Choudhary
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