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    रायपुर: तेलीबांधा में सार्वजनिक गाली-गलौज का मामला, शोएब ढेबर पर एफआईआर, पूर्व प्रकरणों से जुड़ी जांच

    वायरल वीडियो के बाद सार्वजनिक स्थान पर अभद्र भाषा और धमकी के आरोप में मामला दर्ज
    Manish ChoudharyBy Manish ChoudharyFebruary 9, 2026No Comments3 Views
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    तेलीबांधा क्षेत्र में पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान की घटना की जांच करती टीम
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    राजधानी रायपुर में इसी सप्ताह सामने आई एक घटना ने सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा और शांति को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक आम नागरिक के साथ कथित गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में शोएब ढेबर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार यह घटना सार्वजनिक स्थान पर हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामले की पुष्टि की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा के प्रयोग तथा धारा 351(2) के तहत आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया है। धारा 296 के अंतर्गत एक हजार रुपये का जुर्माना भी आरोपित किया गया है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और प्रारंभिक जांच के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि कथित घटना सार्वजनिक स्थान पर हुई, जिससे शांति भंग होने की स्थिति बनी। मामले में आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अभद्र व्यवहार या धमकी देने को गंभीरता से लिया जाएगा।

    यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि शोएब ढेबर का नाम इससे पहले भी विवादों और शिकायतों में सामने आता रहा है। पुलिस रिकॉर्ड और स्थानीय रिपोर्टिंग के अनुसार, पूर्व में सड़क पर विवाद के दौरान राहगीरों और आम नागरिकों के साथ आक्रामक व्यवहार तथा धमकी से जुड़ी शिकायतें दर्ज होने की बात सामने आई है। एक अन्य प्रकरण में स्कूल संचालक से जुड़े विवाद के दौरान वाहन से टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाने के आरोपों की रिपोर्टिंग भी हुई थी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शांति भंग करने, डराने-धमकाने और अभद्र भाषा के आरोपों से जुड़े वीडियो और प्रत्यक्षदर्शी बयान समय-समय पर सामने आते रहे हैं।

    कानूनी जानकारों का कहना है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक दुर्व्यवहार और धमकी से जुड़े कई प्रकरण सामने आते हैं, तो ऐसे मामलों को केवल व्यक्तिगत विवाद के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा विषय बन जाता है, जिसमें निवारक और विधिसम्मत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों के अनुसार, कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि ऐसे आचरण की पुनरावृत्ति रोकना भी है।

    स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों के बीच इस घटना को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर बुजुर्गों, राहगीरों और आम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार असुरक्षा की भावना पैदा करता है। लोगों की अपेक्षा है कि पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष तरीके से जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर शांति और सुरक्षा का संदेश स्पष्ट रूप से जाए।

    फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में सभी तथ्यों और साक्ष्यों की जांच की जा रही है। वायरल वीडियो की प्रामाणिकता, घटना का समय और परिस्थितियों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तेलीबांधा क्षेत्र में दर्ज इस प्राथमिकी के बाद राजधानी में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस की भूमिका और आगामी कदमों पर सभी की नजर बनी हुई है।

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