कबीरधाम पुलिस ने सूदखोरी के जाल में फंसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सूदखोरी के आरोपी भागवत साहू को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्षों से लोगों को मोटे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी संपत्तियां जबरन गिरवी रखवा रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में ₹12 लाख नगद, 92 ब्लैंक चेक, 12 मोटरसाइकिलें, 1 कार, 1 ट्रैक्टर और कई अन्य संपत्ति कागजात जब्त किए हैं।
आरोपी भागवत साहू, पिता गोवर्धन साहू, निवासी मजगांव थाना कवर्धा, ने अपने कर्जदारों को मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर उनकी संपत्तियों को हड़पने का कुचक्र रच रखा था। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और सूदखोरी के रैकेट का भंडाफोड़ किया।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल और श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में, उप पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के नेतृत्व में की गई। प्रशिक्षु उप पुलिस श्री सिद्धार्थ चौहान, थाना कोतवाली प्रभारी श्री लालजी सिन्हा और साइबर सेल की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी भागवत साहू पीड़ितों से कर्ज न चुकाने पर उनकी गाड़ियां, दस्तावेज और अन्य संपत्तियां जबरन गिरवी रखवाकर उनका विक्रय इकरारनामा बनवा लेता था। इस प्रक्रिया में उसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया।
जप्त सामग्री में ₹12 लाख नगद, 92 हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक, 12 मोटरसाइकिलें, 1 कार, 1 ट्रैक्टर और गाड़ियों के पंजीयन दस्तावेज शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 03/2025 और 04/2025 के तहत धारा 308(2) BNS और धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को जनता के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताते हुए कहा कि सूदखोरी जैसी कुप्रथाओं को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि यदि वे सूदखोरी का शिकार हैं या किसी भी प्रकार की जानकारी रखते हैं, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
यह कार्रवाई न केवल सूदखोरी के खिलाफ एक मजबूत संदेश है, बल्कि समाज को इन शोषणकारी कुप्रथाओं से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कबीरधाम पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।