रायगढ़ जिले के थाना चक्रधरनगर क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार 8 मार्च को 16 वर्षीय बालिका की शिकायत पर आरोपी विशाल सिंह ठाकुर उर्फ बाबू, निवासी रेलवे कॉलोनी रायगढ़, के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। घटना 5 मार्च 2026 की बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार बालिका ने अपनी शिकायत में बताया कि 5 मार्च की शाम वह एक परिचित के घर गई थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। आरोप है कि उसी दिन आरोपी उसके कॉलोनी पहुंचा और मोटरसाइकिल में बैठाकर उसे जबरन ईला मॉल के पीछे स्थित एक कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। शिकायत के अनुसार 7 मार्च की शाम आरोपी ने केवड़ाबाड़ी के पास बालिका को छोड़ते समय घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी।
पीड़िता द्वारा थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद महिला निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर ने मामला दर्ज कर विस्तृत बयान लिया। मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह को दी गई, जिसके बाद आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए।
थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 94/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, लूट, बलवा, आर्म्स एक्ट और मारपीट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पूर्व में उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है और वर्ष 2023 में उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था।


