रायपुर पुलिस आयुक्तालय पश्चिम क्षेत्र द्वारा आदतन अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए थाना कबीर नगर क्षेत्र के बदकुस्ता साहू के खिलाफ जिला बदर का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 13/20, 137(2), 87, 84(2) एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत पारित किया गया है। पुलिस आयुक्त पश्चिम क्षेत्र रायपुर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित व्यक्ति की गतिविधियाँ लगातार आपराधिक प्रवृत्ति की रही हैं, जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।
आदेश के अनुसार बदकुस्ता साहू द्वारा बार-बार कानून का उल्लंघन किया गया तथा उसके विरुद्ध थाना कबीर नगर में पूर्व से अपराध पंजीबद्ध रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड और प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त व्यक्ति का क्षेत्र में रहना जनसुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। इसी कारण उसे रायपुर जिले की सीमा से बाहर निष्कासित करने का निर्णय लिया गया है।

जिला बदर आदेश के तहत संबंधित व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से रायपुर जिले की राजस्व एवं पुलिस सीमाओं से बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना किए जाने की स्थिति में कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी आदतन अपराधियों के विरुद्ध निरंतर जारी रहेगी।
पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, संबंधित थाना प्रभारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक अनुपालन हेतु भेजी गई है। रायपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या कानून व्यवस्था से जुड़ी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
यह कार्रवाई रायपुर पुलिस की उस नीति को दर्शाती है, जिसके तहत शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर निर्णायक नियंत्रण स्थापित करने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।



