रायगढ़ शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए नो पार्किंग में खड़े वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 9 फरवरी 2026 को शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों एवं सर्विस रोड पर अवैध रूप से खड़े वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
यातायात पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान अग्रवाल ट्रांसपोर्ट तिराहा से पुराना बस स्टैंड चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, रेलवे स्टेशन रोड, भगत सिंह चौक, महावीर चौक, गुरुद्वारा चौक, नया बस स्टैंड, अंबेडकर चौक तथा मनोकामना से आर.के. नगर चौक तक सर्विस रोड के दोनों ओर खड़े वाहनों की जांच की गई। इस दौरान नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों पर लॉक लगाकर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार अवैध रूप से खड़े दुपहिया वाहनों को क्रेन के माध्यम से हटाया गया और संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध चालान काटे गए। अभियान के दौरान कुल 30 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
इसी दौरान काला शीशा लगे एक चारपहिया वाहन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 100 के तहत कार्रवाई करते हुए दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने बताया कि सर्विस रोड एवं मुख्य मार्गों पर अवैध पार्किंग के कारण आम नागरिकों की आवाजाही बाधित होती है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है।
यातायात पुलिस ने कहा कि शहर में यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। पुलिस द्वारा वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने और सार्वजनिक मार्गों पर वाहन खड़ा न करने की अपील की गई है।
पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपने एवं अन्य लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही खड़ा करें। शहर में चिन्हित सफेद पट्टी के भीतर पार्किंग करने तथा फ्लाईओवर के नीचे उपलब्ध पार्किंग स्थलों का उपयोग करने को कहा गया है।
इसके अतिरिक्त शहर के कारोबारियों से भी अपील की गई है कि मालवाहक वाहनों में लोडिंग एवं अनलोडिंग जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार ही कराई जाए। यातायात पुलिस का कहना है कि नियमों के पालन से यातायात बाधाओं को कम किया जा सकता है और शहर में सुरक्षित एवं सुचारू आवागमन सुनिश्चित किया जा सकता है।



