छत्तीसगढ़: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में दो प्रतिशत की वृद्धि की है। संशोधित दर 1 नवंबर 2026 से लागू होने की घोषणा की गई है। इसके बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है।
घोषणा के अनुसार इस फैसले से राज्य के लगभग 3.85 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर करीब 5.35 लाख लोगों को इसका लाभ मिलने का अनुमान है।
दो प्रतिशत की वृद्धि का अर्थ पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन पर अतिरिक्त दो प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनरों की मूल पेंशन पर अतिरिक्त दो प्रतिशत महंगाई राहत है। वास्तविक भुगतान संबंधित सेवा नियमों, पात्रता और विभागीय आदेशों के अनुसार किया जाएगा।
इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर लगभग 36 करोड़ रुपये प्रतिमाह और करीब 432 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का अनुमान बताया गया है। संशोधित दर लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाली राशि उनके मूल वेतन या पेंशन के अनुसार अलग-अलग होगी।
कर्मचारी संगठनों की ओर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने और बकाया राशि के भुगतान की मांग भी उठाई जाती रही है। नई दर के वास्तविक भुगतान और किसी संभावित एरियर के संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों से स्थिति स्पष्ट होगी।



