राजधानी रायपुर में देर रात तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाकर कथित रूप से हुल्लड़बाजी करने और पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार एवं धक्का-मुक्की करने के आरोप में चार युवक और तीन युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
रायपुर पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक शांति भंग करना, देर रात तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाना, शराब के नशे में उत्पात मचाना तथा पुलिस या अन्य शासकीय कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना गंभीर दंडनीय अपराध है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
दो बार पहुंची पुलिस
पुलिस के अनुसार, 2 अगस्त की तड़के करीब 3 बजे थाना कोतवाली को गांधी नगर कालीबाड़ी क्षेत्र में प्रताप तांडी के मकान की छत पर जन्मदिन की पार्टी के दौरान तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाए जाने और हंगामा होने की सूचना मिली।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर साउंड सिस्टम बंद करा दिया।
हालांकि कुछ देर बाद उसी स्थान से दोबारा तेज आवाज में डीजे बजने की शिकायत मिली। इस पर पुलिस टीम फिर मौके पर पहुंची।
पुलिस से कथित धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार
पुलिस का आरोप है कि दूसरी बार पहुंचने पर वहां मौजूद युवक-युवतियों ने समझाइश का विरोध किया और पुलिसकर्मियों के साथ कथित रूप से धक्का-मुक्की, झूमा-झटकी तथा अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों के साथ अश्लील गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आने की भी बात कही गई है।
गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज
घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद थाना कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(2), 121, 121(1), 191 एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया।
सात आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निम्न आरोपियों को गिरफ्तार किया है—
- प्रताप तांडी (33)
- हरीश तांडी (30)
- दीपक दास (26)
- विपुल जोशी (30)
- हर्षा महानंद (25)
- दिव्या सोनी (27)
- उपासना सोनी (28)
पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।



