Close Menu
Chhattisgarh SamacharChhattisgarh Samachar

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    मुंबई: डॉक्टरों से मारपीट के बाद आपराधिक पृष्ठभूमि वाला शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे गिरफ्तार, अस्पताल में घुसकर हमला करने का आरोप

    जुलाई 10, 2026

    रायपुर: उरला के बेंदरी स्थित फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, तीन श्रमिकों की मौत; एफएसएल जांच में जुटी

    जुलाई 8, 2026

    रायपुर: राज्यपाल रमेन डेका ने बस्तर के वनांचल स्थित स्कूल को दिए 10 कंप्यूटर, डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

    जुलाई 8, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • मुंबई: डॉक्टरों से मारपीट के बाद आपराधिक पृष्ठभूमि वाला शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे गिरफ्तार, अस्पताल में घुसकर हमला करने का आरोप
    • रायपुर: उरला के बेंदरी स्थित फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, तीन श्रमिकों की मौत; एफएसएल जांच में जुटी
    • रायपुर: राज्यपाल रमेन डेका ने बस्तर के वनांचल स्थित स्कूल को दिए 10 कंप्यूटर, डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
    • रायपुर: किसानों को व्हाट्सएप पर मिलेंगे बी-1, खसरा और ऋण पुस्तिका, राजस्व विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री साय के निर्देश
    • गरियाबंद: कोटरी नाला जलाशय में मछली पकड़ने गए युवक की डूबने से मौत, प्रतिबंध अवधि में आखेट पर उठे सवाल
    • रायपुर: 16 दिन बाद समाप्त हुआ बिजली संविदा कर्मचारियों का आंदोलन, विधानसभा अध्यक्ष से आश्वासन मिलने पर लौटेंगे ड्यूटी पर
    • MUFG ने बढ़ाया KreditBee पर भरोसा, लेकिन IPO से पहले किन जोखिमों पर निवेशकों को रखनी चाहिए नजर?
    • रायपुर: परिचित को नशीला पदार्थ पिलाकर बनाया आपत्तिजनक वीडियो, हनीट्रैप में दो महिलाएं गिरफ्तार
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh SamacharChhattisgarh Samachar
    • Home
    • Chhattisgarh
    • India
    • Tamil Nadu Crime
    • Politics
    • Entertainment
    • Sports
    • World
    • Technology
    Chhattisgarh SamacharChhattisgarh Samachar
    Home»NEWS»नई दिल्ली: NDPS केस में नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट से बेल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल
    NEWS

    नई दिल्ली: NDPS केस में नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट से बेल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जमानत खारिज करते समय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जरूरी मानकों का नहीं किया गया वस्तुनिष्ठ आकलन
    Manish ChoudharyBy Manish Choudharyमई 22, 2026कोई टिप्पणी नहीं2 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    NDPS मामले में नाबालिग को जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट से बेल देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि जमानत खारिज करते समय जरूरी कानूनी मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि न तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और न ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जरूरी “ऑब्जेक्टिव असेसमेंट” किया, जबकि कानून इसकी स्पष्ट मांग करता है।

    यह मामला एक नाबालिग आरोपी से जुड़ा है, जिस पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत केस दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस के वी विश्वनाथन और विजय बिश्नोई की बेंच इस मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई कर रही थी।

    याचिका में 12 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें नाबालिग को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत खारिज करने के लिए जो वजहें दी गईं, वे संतोषजनक नहीं हैं।

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 12 के तहत जिन मानकों को परखा जाना जरूरी था, उनका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं किया गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता “कानून से संघर्षरत नाबालिग (juvenile in conflict with law)” है। अदालत ने यह भी नोट किया कि नाबालिग की मां एक सह-आरोपी के घर में घरेलू कामगार के रूप में काम करती है और फिलहाल नाबालिग एक ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया था।

    नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट से बेल देते हुए बेंच ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किसी बच्चे को जमानत देने से इनकार सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।

    धारा 12 के मुताबिक अगर बच्चे को जमानत देने से उसे नैतिक, शारीरिक या मानसिक खतरा हो सकता है, या फिर न्याय के हित प्रभावित हो सकते हैं, तभी बेल रोकी जा सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस मामले में न तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और न ही हाईकोर्ट ने इन मानकों पर कोई ठोस और निष्पक्ष विश्लेषण किया।

    यही वजह रही कि कोर्ट ने दोनों निचली अदालतों के फैसले पर सवाल उठाए।

    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NDPS एक्ट की धारा 37 पर भी विचार किया, जिसे आम तौर पर ड्रग्स मामलों में जमानत के लिए सख्त प्रावधान माना जाता है।

    इस धारा के तहत अदालत को जमानत देने से पहले अतिरिक्त सावधानी बरतनी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कसौटी पर भी देखने पर नाबालिग को राहत देने का prima facie आधार बनता है।

    कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि क्या है। अदालत ने माना कि नाबालिग की मां एक सह-आरोपी के घर में घरेलू काम करती है और यह तथ्य भी मामले में महत्वपूर्ण है।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता विकल्प शर्मा ने दलील दी कि नाबालिग को बिना जरूरी कानूनी परीक्षण के जमानत से वंचित कर दिया गया।

    उन्होंने अदालत को बताया कि नाबालिग का कोई स्वतंत्र आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह सिर्फ एक घरेलू कामगार की संतान है।

    सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों को देखते हुए कहा कि नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट से बेल देने का मामला बनता है।

    अदालत ने आदेश दिया कि नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाए।

    इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका और इससे जुड़ी सभी लंबित अर्जियों का निपटारा कर दिया।

    कानूनी जानकारों का कहना है कि यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि जुवेनाइल मामलों में सिर्फ आरोप की गंभीरता नहीं, बल्कि कानून में तय सुरक्षा प्रावधानों का पालन भी उतना ही जरूरी है।

    यह आदेश उन मामलों में भी संदर्भ के तौर पर देखा जा सकता है, जहां नाबालिग आरोपियों की जमानत पर फैसला करते समय अदालतें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 के तहत जरूरी कानूनी परीक्षण को नजरअंदाज कर देती हैं।

    Chhattisgarh High Court Juvenile Bail Supreme Court Juvenile Justice Act NDPS Act NDPS Bail Case NDPS केस बेल Supreme Court News छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जुवेनाइल बेल केस नाबालिग को जमानत सुप्रीम कोर्ट खबर सुप्रीम कोर्ट फैसला
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    Manish Choudhary
    • Website

    Manish is a media professional and investigative reporter with Chhattisgarh Samachar, specializing in civic-impact journalism and technical troubleshooting. Known for his persistent, evidence-driven approach, he transforms local challenges into stories that empower the public. His work blends sharp analysis with SEO-optimized content, making complex issues instantly shareable across platforms. Whether exposing inefficiencies in service platforms or decoding regulatory compliance, Manish benchmarks every output for legitimacy, engagement, and accountability.

    Related Posts

    मुंबई: डॉक्टरों से मारपीट के बाद आपराधिक पृष्ठभूमि वाला शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे गिरफ्तार, अस्पताल में घुसकर हमला करने का आरोप

    जुलाई 10, 2026

    रायपुर: उरला के बेंदरी स्थित फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, तीन श्रमिकों की मौत; एफएसएल जांच में जुटी

    जुलाई 8, 2026

    रायपुर: राज्यपाल रमेन डेका ने बस्तर के वनांचल स्थित स्कूल को दिए 10 कंप्यूटर, डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

    जुलाई 8, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    Stay In Touch
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    Don't Miss
    NEWS

    मुंबई: डॉक्टरों से मारपीट के बाद आपराधिक पृष्ठभूमि वाला शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे गिरफ्तार, अस्पताल में घुसकर हमला करने का आरोप

    By Manish Choudharyजुलाई 10, 20261

    मुंबई। डोंबिवली स्थित केडीएमसी (कल्याण-डोंबिवली नगर निगम) संचालित शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और अस्पताल…

    रायपुर: उरला के बेंदरी स्थित फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, तीन श्रमिकों की मौत; एफएसएल जांच में जुटी

    जुलाई 8, 2026

    रायपुर: राज्यपाल रमेन डेका ने बस्तर के वनांचल स्थित स्कूल को दिए 10 कंप्यूटर, डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

    जुलाई 8, 2026

    रायपुर: किसानों को व्हाट्सएप पर मिलेंगे बी-1, खसरा और ऋण पुस्तिका, राजस्व विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री साय के निर्देश

    जुलाई 8, 2026

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

    Get In Touch

    Contact

    Chhattisgarh Samachar
    779, Sunder Nagar, Raipur 492001

    +91-74407 02140

    editor[at]chhattisgarhsamachar[dot]com

    Links
    • About Us
    • Corrections Policy
    • Editorial-Policy
    • Privacy Policy
    © 2026 ChhattisgarhSamachar.com
    • Home
    • World
    • Media & Culture

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.